अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट : दोषी आरोपियों को अब 18 मार्च को सुनाई जाएगी सजा
जयपुर। अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में दोषी करार दिए गए आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत में आज सुनाई जाने वाली सजा को टाल दिया गया है। इस मामले के आरोपियों को अब 18 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। इससे पूर्व इस मामले में दोषी करार दिए गए 3 आरोपियों को आज सजा सुनाई जानी थी, जिसे टालकर अब 18 मार्च किया गया है।
गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 8 मार्च को दिए गए अपने निर्णय में मामले के आरोपी देवेन्द्र गुप्ता, सुनील जोशी और भावेश पटेल को दोषी करार दिया था। वहीं स्वामी असीमानन्द समेत सात आरोपियों को संहेद का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। चुंकि दोषी करार दिए गए आरोपियों में से सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। ऐसे में देवेन्द्र गुप्ता और भावेश पटेल को ब्लास्ट मामले में आज सजा सुनाई जानी थी। इन आरोपियों को अब 18 मार्च को सजा का ऐलान किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि साल 2007 में 11 अक्टूबर की शाम अजमेर स्थित ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की विश्वविख्यात दरगाह में हुए बम ब्लास्ट में तीन लोगों की जान गई थी और एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में देवेन्द्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, चन्द्रशेखर लेवे, स्वामी असीमानन्द, हर्षद सोलंकी, मुकेश बसानी, भरतमोहन लाल रतेश्वर, भावेश अरविन्द भाई पटेल और मफत उर्फ मेहूल को गिरफ्तार किया। इनमें से मृत सुनील जोशी समेत देवेन्द्र गुप्ता और भावेश को दोषी करार दिया गया है।
इस मामले में चार आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनमें सुरेश नायर, अमित ऊर्फ हकला, संदीप डांगे और रामचंद्र कंलसागरा शामिल है। इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 442 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। बचाव पक्ष की तरफ से 38 दस्तावेजी साक्ष्य पेश करते हुए 2 गवाह पेश किए गए।
गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 8 मार्च को दिए गए अपने निर्णय में मामले के आरोपी देवेन्द्र गुप्ता, सुनील जोशी और भावेश पटेल को दोषी करार दिया था। वहीं स्वामी असीमानन्द समेत सात आरोपियों को संहेद का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। चुंकि दोषी करार दिए गए आरोपियों में से सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। ऐसे में देवेन्द्र गुप्ता और भावेश पटेल को ब्लास्ट मामले में आज सजा सुनाई जानी थी। इन आरोपियों को अब 18 मार्च को सजा का ऐलान किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि साल 2007 में 11 अक्टूबर की शाम अजमेर स्थित ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की विश्वविख्यात दरगाह में हुए बम ब्लास्ट में तीन लोगों की जान गई थी और एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में देवेन्द्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, चन्द्रशेखर लेवे, स्वामी असीमानन्द, हर्षद सोलंकी, मुकेश बसानी, भरतमोहन लाल रतेश्वर, भावेश अरविन्द भाई पटेल और मफत उर्फ मेहूल को गिरफ्तार किया। इनमें से मृत सुनील जोशी समेत देवेन्द्र गुप्ता और भावेश को दोषी करार दिया गया है।
इस मामले में चार आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनमें सुरेश नायर, अमित ऊर्फ हकला, संदीप डांगे और रामचंद्र कंलसागरा शामिल है। इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 442 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। बचाव पक्ष की तरफ से 38 दस्तावेजी साक्ष्य पेश करते हुए 2 गवाह पेश किए गए।
