चेटीचंड पर्व पर डीजे बजाने पर नहीं होगी रोक, कम आवाज में चलाए जा सकेंगे सिर्फ भजन
इस पर जिलाधीश के निर्देशानुसार, अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) किशोरकुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं मुख्यालय अजमेर, अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (शहर), मेला कमेटी सहसंयोजक जयकिशन पारवानी, दीपेंद्र लालवानी पार्षद नगर निगम अजमेरके साथ विचार विमर्श कर बताया कि 18 मार्च के कार्यवाही विवरण में सहवन से कि 'डी जे साउंड बजाने की अनुमति नहीं होगी' टाइप हो गया था।
बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि शोभायात्रा में वाहनों पर व रास्ते में डी जे धीमी आवाज में बजने पर कोई रोक नहीं होगी। साथ ही फिल्मी गानों पर रोक रहेगी और धार्मिक भजन, धार्मिक नारे, आरती आदि बजाकर उत्सव का आनंद ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप डी जे साउंड सिस्टम/लाऊड स्पीकर का उपयोग धीमी आवाज में बजाया जाएगा।
