10 रुपए के सभी सिक्के हैं वैध, लेने से मना करने पर दर्ज होगा राजद्रोह का केस
अजमेर। बाजार में चलने वाले 10 रूपए के समस्त सिक्के वैध मुद्रा है। इस स्वीकार्य मुद्रा को लेने से मना करना राजद्रोह की श्रेणी में आता है। जिला कलेक्टर गौरव गोयल एवं अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक आर.के.जांगिड़ ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा समय-समय पर अधिसूचना जारी कर 10 रूपए के सिक्कों के संबंध में भ्रांतियां दूर की जाती है।
रिजर्व बैंक के अनुसार बाजार में मौजूद समस्त 10 रूपए के सिक्के वैध सर्वमान्य मुद्रा है। इनके लेनदेन से मना करना राजद्रोह की श्रेणी में आता है। रिजर्व बैंक द्वारा छोटे लेनेदने को सहज रूप से सम्पन्न करवाने के लिए सिक्के जारी किए जाते है।
नोटों के मुकाबले सिक्कों की आयु अधिक होने के कारण इन्हें रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। समस्त भारतीय नागरिकों से उन्होंने अपील की है 10 रूपए के सिक्कों को लेनदेन में स्वीकार करें।
रिजर्व बैंक के अनुसार बाजार में मौजूद समस्त 10 रूपए के सिक्के वैध सर्वमान्य मुद्रा है। इनके लेनदेन से मना करना राजद्रोह की श्रेणी में आता है। रिजर्व बैंक द्वारा छोटे लेनेदने को सहज रूप से सम्पन्न करवाने के लिए सिक्के जारी किए जाते है।
नोटों के मुकाबले सिक्कों की आयु अधिक होने के कारण इन्हें रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। समस्त भारतीय नागरिकों से उन्होंने अपील की है 10 रूपए के सिक्कों को लेनदेन में स्वीकार करें।
