वृहद मतदाता पंजीकरण अभियान 1 से 31 जुलाई तक
अजमेर । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वृहद मतदाता पंजीकरण अभियान एक से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। इसके लिए कार्यक्रम का निर्धारण कर दिया गया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रमानुसार शैक्षिणिक संस्थाओं शिविरों का आयोजन एक से 15 जुलाई तक होगा। इसी प्रकार बीएलओ द्वारा घर घर जाकर पात्र व्यक्तियों से विभिन्न आवेदन पत्र प्राप्त करने, मृत/स्थानान्तरित मतदाताओं का सत्यापन कर सूची तैयार करने का कार्य 16 से 31 जुलाई के मध्य किया जाएगा। इस संबंध में 9 जुलाई एवं 23 जुलाई रविवार अभियान की विशेष तिथियां रहेगी तथा 22 जुलाई शनिवार को वार्ड सभा/ ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर मतदाता सूचियों का पठन तथा विभिन्न आवेदन प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों की आयु एक जनवरी 2017 को 18 वर्ष या इससे अधिक है और जो मतदाता बनने के योग्य है एवं जिनका नाम मतदाता सूची दर्ज नही है। वे प्रारूप 6 में आवेदन पत्रा प्रस्तुत कर सकते है। पूर्व में पंजीकृत किसी प्रविष्ठि में संशोधन करवाने के लिए प्रारूप 8 में आवेदन करना होगा। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए प्रारूप 7 में तथा एक विधानसभा क्षेत्रा में अपनी भाग संख्या बदल कर दूसरी भाग संख्या मतदाता निवास करने लग गया है तो प्रारूप 8 क में आवेदन करना होगा।
मतदाता सूची में नाम जुडवाने, हटवाने एवं संशोधन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वैब साईट http://www.nvsp.in/ पर भी मतदाता आॅन लाइन आवेदन कर सकता है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रमानुसार शैक्षिणिक संस्थाओं शिविरों का आयोजन एक से 15 जुलाई तक होगा। इसी प्रकार बीएलओ द्वारा घर घर जाकर पात्र व्यक्तियों से विभिन्न आवेदन पत्र प्राप्त करने, मृत/स्थानान्तरित मतदाताओं का सत्यापन कर सूची तैयार करने का कार्य 16 से 31 जुलाई के मध्य किया जाएगा। इस संबंध में 9 जुलाई एवं 23 जुलाई रविवार अभियान की विशेष तिथियां रहेगी तथा 22 जुलाई शनिवार को वार्ड सभा/ ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर मतदाता सूचियों का पठन तथा विभिन्न आवेदन प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों की आयु एक जनवरी 2017 को 18 वर्ष या इससे अधिक है और जो मतदाता बनने के योग्य है एवं जिनका नाम मतदाता सूची दर्ज नही है। वे प्रारूप 6 में आवेदन पत्रा प्रस्तुत कर सकते है। पूर्व में पंजीकृत किसी प्रविष्ठि में संशोधन करवाने के लिए प्रारूप 8 में आवेदन करना होगा। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए प्रारूप 7 में तथा एक विधानसभा क्षेत्रा में अपनी भाग संख्या बदल कर दूसरी भाग संख्या मतदाता निवास करने लग गया है तो प्रारूप 8 क में आवेदन करना होगा।
मतदाता सूची में नाम जुडवाने, हटवाने एवं संशोधन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वैब साईट http://www.nvsp.in/ पर भी मतदाता आॅन लाइन आवेदन कर सकता है।
