ई-मित्र केंद्रों पर चस्पा होगी विभिन्न सेवाओं की दरें प्रिंटेड रसीद देना अनिवार्य
अजमेर। जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने जिले के समस्त ई-मित्र क्यिोस्क धारकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने केन्द्र पर विभिन्न सेवाओं की दरें चस्पा करें तथा उपभोक्ताओं को प्रिंटेड रसीद उपलब्ध कराएं।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के एसीपी भगवती प्रसाद ने बताया कि ई-मित्र सेवा परियोजना के स्थानीय सेवा प्रदाताओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त ई-मित्र क्यिोस्क धारकों को ई मित्र पोर्टल पर उपलब्ध सर्विस की रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से चस्पा करने व ई-मित्र कियोस्क द्वारा आमजन को ई मित्र परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सेवा जिसकी रसीद ई-मित्र पोर्टल से जनरेट नहीं होती यथा ए4 कागज पर प्रिन्ट निकालना इत्यादि ऎसे कार्य हेतु आवेदक को विभाग द्वारा जारी ई-मित्र परिपत्र- 25 का अनुमोदन करावें व परिपत्र - 25 में निर्धारित दर के हिसाब से ही राशि लेना सुनिश्चित करें। यदि इसके अभाव में अगर कोई भी वित्तीय अनियिमितता पायी जाती है तो तत्काल प्रभाव से उक्त ई-मित्र कियोस्क को बंद करने की कार्यवही अमल में लायी जाएगी।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के एसीपी भगवती प्रसाद ने बताया कि ई-मित्र सेवा परियोजना के स्थानीय सेवा प्रदाताओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त ई-मित्र क्यिोस्क धारकों को ई मित्र पोर्टल पर उपलब्ध सर्विस की रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से चस्पा करने व ई-मित्र कियोस्क द्वारा आमजन को ई मित्र परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सेवा जिसकी रसीद ई-मित्र पोर्टल से जनरेट नहीं होती यथा ए4 कागज पर प्रिन्ट निकालना इत्यादि ऎसे कार्य हेतु आवेदक को विभाग द्वारा जारी ई-मित्र परिपत्र- 25 का अनुमोदन करावें व परिपत्र - 25 में निर्धारित दर के हिसाब से ही राशि लेना सुनिश्चित करें। यदि इसके अभाव में अगर कोई भी वित्तीय अनियिमितता पायी जाती है तो तत्काल प्रभाव से उक्त ई-मित्र कियोस्क को बंद करने की कार्यवही अमल में लायी जाएगी।
